अंडा विक्रेता पर जानलेवा हमले के मामले में बाल अपचारी को मिली जमानत

👇समाचार सुनने के लिए यहां क्लिक करें

[responsivevoice_button voice="Hindi Female"]

अंडा विक्रेता पर जानलेवा हमले के मामले में बाल अपचारी को मिली जमानत

रिपोर्ट पवन जायसवाल

वाराणसी पुरानी रंजिश को लेकर अंडा विक्रेता को जान से मारने की नियत से गोली मारने के मामले में बाल अपचारी को राहत मिल गई। किशोर न्याय बोर्ड के प्रधान मजिस्ट्रेट सौरभ शुक्ला व सदस्यगण त्र्यंबक नाथ एवं आरती सेठ की पीठ ने बाल अपचारी को उसके पिता की सरंक्षण में 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बाल अपचारी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, आनंद तिवारी पंकज, नरेश यादव व संदीप यादव ने पक्ष रखा अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा राजेन्द्र पटेल ने 27 जुलाई 2025 को करीब 11 बजे सुरेन्द्र तिवारी के साथ बाजार से अपने घर आया। उसी दौरान सुरेन्द्र तिवारी का लड़का दीपक तिवारी वादी के घर पर आकर वादी को मारने लगा। जब वादी ने विरोध किया तो जान से मारने की धमकी देते हुए चला गया। शाम को सात बजे जब वादी अपने अण्डे की दुकान खोली तब सोनू तिवारी एक अन्य व्यक्ति के साथ वादी के दुकान पर आये और गोली से जान से मारने की धमकी देकर चले गये। उसके करीब एक से डेढ़ घण्टे बाद 8:30 बजे के करीब चार पहिया वाहन से विनीत सिंह और दीपक तिवारी और एक-दो अज्ञात लोग वादी के दुकान पर आये और वादी को निशाना करके वादी को जान से मारने की नीयत से गोली चलाने लगे। इस मामले में पुलिस ने 28 जुलाई 2025 को सिंधौरा थाने में दीपक तिवारी सोनू तिवारी, विनीत सिंह व एक अन्य अज्ञात के विरूद्ध विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना के दौरान बाल अपचारी का नाम प्रकाश में आने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर बाल सुधार गृह भेज दिया था।

Leave a Comment

और पढ़ें

error: Content is protected !!