रिपोर्ट पवन जायसवाल
वाराणसी के जंसा में किशोरी को झांसा देकर साथ ले जाने और रेप करने के मामले में कोर्ट ने छह साल बाद आरोपी को सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट द्वितीय) नितिन पांडेय की अदालत ने नामजद आरोपी मुकेश पटेल को दोषी पाया।6 साल पुराने मामले में कोर्ट ने गवाहों और साक्ष्य के आधार पर आरोपी की संलिप्तता पाई। जज ने आरोपी को सात वर्ष का कठोर कारावास और 5000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं कोर्ट में सजा के बाद आरोपी रोने लगा, पुलिस ने देर शाम उसे जेल में दाखिल किया।2019 में जंसा के मुकेश पटेल पर दर्ज हुई थी FIR अभियोजन के वकील ने कोर्ट को बताया कि जून 2019 में जंसा के जलालपुर निवासी मुकेश पटेल पुत्र भोनू पटेल के खिलाफ एक किशोरी के पिता ने दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जंसा पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद मामले की जांच की और मुकेश पटेल को संलिप्त पाया पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। उधर ट्रायल में आरोपी के खिलाफ चार गवाहों ने गवाही दी और साक्ष्य भी पेश किए। पुलिस की रिपोर्ट भी जजमेंट में मददगार बनी विशेष न्यायालय (पॉक्सो द्वितीय) के जज नितिन पांडेय ने धारा 376 323 504, 506 दुष्कर्मी मुकेश पटेल को 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। जुर्माना में मिलने वाले 5000 रुपये की धनराशि का अंश पीड़िता को देने की बात कही। जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया।
