कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ सुनवाई पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
रिपोर्ट पवन जायसवाल
अमेरिका यात्रा के दौरान भारत में सिक्खों को लेकर विवादित बयान देने का मामला वाराणसी विगत सितंबर माह में अमेरिका यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा भारत में सिक्खों को लेकर दिए गए बयान को लेकर राहुल गांधी को बड़ी राहत मिल गया है। उच्च न्यायालय इलाहाबाद के न्यायमूर्ति समीर जैन की खंडपीठ ने राहुल गांधी की ओर से प्रस्तुत याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश सुरक्षित कर लिया है। साथ ही न्यायमूर्ति ने इस मामले में आदेश आने तक लोअर कोर्ट को इस मामले में कोई भी कार्यवाही करने पर रोक लगा दी है। उक्त जानकारी वाराणसी जनपद में राहुल गांधी के अधिवक्ता अनुज यादव ने दी। उन्होंने बताया कि कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने राहुल गांधी के खिलाफ बीते 21 जुलाई 2025 को वाराणसी जनपद के विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए कोर्ट) ने मुकदमा चलाए जाने का आदेश अधीनस्थ न्यायालय को दिया था। इस आदेश के खिलाफ राहुल गांधी ने उच्च न्यायालय में अपील की थी। जिस पर कोर्ट ने आदेश सुनाए जाने तक लोअर कोर्ट को इस मामले में सुनवाई करने पर रोक लग दी है।बतादें कि पिछले दिनों विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए कोर्ट) की अदालत ने अवर न्यायालय को पुनः विधि के सिद्धांतों के अनुसार इस मामले को सुनने का आदेश दिया था। इसी के तहत अवर न्यायालय में सुनवाई हेतु लंबित है। मालूम हो कि बीते वर्ष के सितम्बर माह में राहुल गांधी ने अमेरिका में भड़काऊ बयान देते हुए कहा था कि भारत में सिक्खों के लिए माहौल अच्छा नहीं है, क्या एक सिक्ख के रूप में पगड़ी बांधने, कड़ा पहनने और गुरुद्वारा जाने की अनुमति मिलेगी। इस बयान को तिलमापुर सारनाथ के नागेश्वर मिश्र ने देश में गृह युद्ध भड़काने की साज़िश करार देते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) की अदालत में वाद दाखिल किया था। जिसके बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी-एमएलए) की अदालत ने इस वाद को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया था। इस अवर न्यायालय के आदेश के खिलाफ नागेश्वर मिश्रा ने सत्र न्यायालय में निगरानी याचिका दाखिल किया था। बाद में सत्र न्यायालय ने निगरानी अर्जी स्वीकार करते हुए अवर न्यायालय को पुन सुनवाई के आदेश दिया था।
