अनैतिक देह व्यापार कराने के मामले में संचालक को मिली अग्रिम जमानत
रिपोर्ट पवन जायसवाल
वाराणसी अनैतिक देह व्यापार कराने के मामले में आरोपित संचालक को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट द्वितीय नितिन पाण्डेय की अदालत ने महमूरगंज भेलूपुर निवासी आरोपित सुजीत तिवारी को 50 हजार रुपए की एक जमानत एवं बंधपत्र देने पर अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव अभिषेक श्रीवास्तव पंकज नरेश यादव व संदीप यादव ने पक्ष रखा प्रकरण के अनुसार डीसीपी क्राइम सरवणन टी को 4 अगस्त 2025 को मुखबिर से सूचना मिली कि चितईपुर थाना अंतर्गत संचालित दो स्पॉ सेंटर में स्पॉ की आड़ में देह व्यापार का धंधा चल रहा है। उक्त सूचना पर डीसीपी के नेतृत्व में काम कर रही एसओजी 2.0 ने सादे वर्दी में उक्त स्पॉ सेंटर पर ग्राहक बनकर पहुंची। बातचीत के दौरान जब यह पुख्ता हो गया कि यहां देह व्यापार का धंधा संचालित हो रहा है। इसके बाद दो दर्जन पुलिस बल के साथ घेराबंदी कर स्पॉ में मौजूद ग्राहक और कुछ युवतियों को पकड़ा स्पॉ सेंटर का संचालन श्री राम कॉप्लेक्स के तीसरे तल्ले और पिज्जा पाई बिल्डिंग के ऊपर हो रहा था। छापेमारी की दोनों ठिकानों से पुलिस को यूज और सील पैकेट कंडोम मिला। पुलिस ने दोनों स्थान से 8 लड़कियां, और 5 पुरुष ग्राहक को हिरासत में ले लिया है। स्पा संचालन से जुड़ा 1 व्यक्ति भी मौके से पकड़ा गया है पुलिस ने सभी को चितईपुर थाने लेकर गई है। जिसके बाद इस मामले में संचालक सुजीत तिवारी समेत कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था
