मीरजापुर।
रिपोर्ट विकास तिवारी
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मीरजापुर तथा स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वावधान में माननीय जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री अनमोल पाल के आदेशानुसार 30 जुलाई 2024 को मॉ विन्ध्यवासिनी स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय (मेडिकल कालेज), मीरजापुर के सभागार में छात्राओं के हितार्थ कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (PoSH Act) तथा स्वच्छता, मासिकधर्म और सेटरी नैपकिन के सन्दर्भ में आयोजित जागरूकता शिविर का शुभारम्भ अपर जनपद न्यायाधीश / सचिव डीएलएसए श्री विनय आर्या एवं प्राचार्य डा० विश्वजीत दास ने किया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव अपर जनपद न्यायाधीश श्री विनय आर्या ने शिविर में उपस्थित अधिकारीगण / कर्मचारियों एवं छात्राओं को सम्बोधित करते हुए बताया कि महिलाओं का उत्पीड़न, तथा कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न सरकारी कार्यालयों निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संगठनों और असंगठित क्षेत्र के निवारण हेतु निवारण निषेध एवं निदान अधिनियम-2013 कानून बना है जिसमें अपराधी को सजा हो सकती है। इस अधिनियम में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिये नियुक्ता को जिम्मेदार बनाया गया है। इस अधिनियम का अनुपालन न करने वाले नियोक्ताओं पर 50,000 रूपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है और यह भी प्रावधनित किया गया है कि यदि कोई महिला जॉच सम्पन्न होने के बाद दोषी के खिलाफ IPC के तहत शिकायत दर्ज करना चाहती है तो नियोक्ता द्वारा पीड़ित महिला को सहायता प्रदान किया जाए। उन्होने बालिकाओं/महिलाओं के मासिक धर्म पर प्रकाश डालते हुए बताया कि बालिकाओं को मासिकधर्म एवं स्वच्छ सनेटरी पैड इस्तेमाल करने के बारे में माताओं को जानकारी देने की आवश्यकता है, जिससे असाध्य कैंसर जैसी बीमारियों से बचा जा सकता है।
यौन उत्पीड़न एवं सनेटरी पैड जागरूकता शिविर में छात्राओं को जानकारी देने के लिए प्राचार्य द्वारा विशेषज्ञ चिकित्सकों का टीम बनाया गया था जिसमें डा०अम्बेडकर रंजन, आचार्य मेडिसिन विभाग, डा० श्रुति सिंह, आचार्य आब्स एण्ड गायनी विभाग तथा डा० नेहा सचान, आचार्य कम्युनिटी मेडिसिन विभाग ने महिलाओं एवं छात्राओं को यौन उत्पीड़न तथा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न और मासिकधर्म स्वच्छता सनेटरी पैड इस्तेमाल करने के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी।
जागरूकता शिविर में विधिक विषय से सम्बन्धित जानकारी असिस्टेन्ट लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल श्री योगेश द्विवेदी एवं श्री बालेन्दु बहादुर सिंह ने उपस्थित महिला अधिकारियों एवं छात्राओं को सम्बोधित करते हुए यौन उत्पीड़न, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के अन्तर्गत धाराओं को उल्लेख करते हुए और पीड़िता को लाभान्वित करने का विधिक जानकारी विस्तार पूर्वक दिए और बताया कि यदि पीड़िता को नियोक्ता द्वारा मामले को समयान्दर निवारण नहीं करता है तो पीड़िता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मीरजापुर कार्यालय में अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके न्याय प्राप्त कर सकती है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण निःशुल्क सहायता हेतु सदैव प्रतिबद्ध है।
पर जागरूकता शिविर में मेडिकल कालेज के आचार्य सहायक आचार्य, छात्राएं, कर्मचारीगण, वरिष्ठ सहायक श्री दीपक कुमार श्रीवास्तव, पीएलवी जय प्रकाश सरोज, ओम प्रकाश, अरूण तोमद एवं कालेज के समस्त स्टाफ उपस्थित होकर कार्यकम को सफल बनाये
और सहयोग प्रदान किए।