​”वाराणसी पुलिस का बड़ा एक्शन: फरार शुभम जायसवाल के घर चिपका नोटिस, कोर्ट ने दी आखिरी चेतावनी!

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वाराणसी: फरार शुभम जायसवाल के खिलाफ पुलिस का कड़ा एक्शन, कोर्ट ने जारी किया उद्घोषणा पत्र

​वाराणसी। उत्तर प्रदेश की वाराणसी कोतवाली पुलिस ने माननीय न्यायालय के आदेश पर एक बड़ी कार्रवाई की है। लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी शुभम जायसवाल के खिलाफ पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 84 के तहत उद्घोषणा (Proclamation) जारी कर दी है। यह कदम आरोपी के बार-बार गिरफ्तारी से बचने और छिपने के प्रयासों के बाद उठाया गया है।

​गंभीर धाराओं में दर्ज है मुकदमा:

NDPS एक्ट भी शामिल​न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, शुभम जायसवाल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की कई संगीन धाराओं के तहत मामला दर्ज है।

इसमें मुख्य रूप से:​

धारा 616, 378, 336(4) और अन्य गंभीर आपराधिक धाराएं।​इसके साथ ही मामला NDPS एक्ट (नशीले पदार्थों की तस्करी) से भी जुड़ा हुआ है, जो इसकी गंभीरता को और बढ़ा देता है।

गिरफ्तारी से बचने के लिए हो गया था फरार​

पुलिस ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पहले भी वारंट जारी किए गए थे। हालांकि, जब पुलिस टीम दबिश देने पहुंची, तो पाया गया कि आरोपी जानबूझकर खुद को कानून की पकड़ से दूर रखने के लिए फरार हो गया है। पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय ने अब सख्त रुख अपनाते हुए उद्घोषणा जारी करने का निर्देश दिया है।

30 मार्च 2026 तक हाजिर होने की चेतावनी​ जारी

उद्घोषणा के मुताबिक, आरोपी शुभम जायसवाल को 30 मार्च 2026 तक हर हाल में वाराणसी स्थित एएसएस/एफटीसी-14एफसी (ASS/FTC-14FC) न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा।​नोट: यदि आरोपी तय तिथि तक अदालत में पेश नहीं होता है, तो कानून के तहत उसकी संपत्ति की कुर्की समेत अन्य कठोर विधिक कार्रवाइयां अमल में लाई जा सकती हैं।

कोतवाली पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि यदि किसी भी व्यक्ति को आरोपी शुभम जायसवाल के ठिकाने या उसकी गतिविधियों के बारे में कोई जानकारी मिले, तो वे तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचित करें। सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखी जा सकती है।​

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