शिव कुमार
नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यूयू ललित की खंडपीठ ने इंडिया टुडे समूह के अध्यक्ष अरुण पुरी के खिलाफ दायर मानहानि का मामला किया खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी लेखक के लेख में गलती के लिए संपादक जिम्मेदार नहीं। नाही ऐसे मामले में संपादक के ऊपर कोई केस चलाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने लेख लिखने वाले पत्रकार (लेखक) को किसी भी तरह की राहत देने से इंकार कर दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से अब समाचार और लेख इत्यादि लिखने वाले पत्रकारों पर सीधे जिम्मेदारी आ गई है। और इस निर्णय के बाद संपादकों पर इस तरह का कोई प्रकरण दायर नहीं किया जा सकेगा।