जौनपुर यूपी
रिपोर्ट : आशीष कुमार मौर्य
जौनपुर । जिला मजिस्ट्रेट अनुज कुमार ने अवगत कराया है कि राज्य निर्वाचन आयोग, द्वारा आदर्श आचार संहिता जो निर्वाचन प्रक्रिया के समाप्त होने तक समस्त नगरीय निकाय क्षेत्रों में लागू रहेगी। मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पहले कोई भी व्यक्ति जो स्थानीय निकाय का निवासी नहीं है, सम्बन्धित स्थानीय निकाय को छोड़ देगा। इसी प्रकार यदि सम्बन्धित जनपद का निवासी नहीं है तो मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व जनपद को छोड़ देगा। आदेशित किया जाता है कि नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन में ऐसे व्यक्ति जो स्थानीय निकाय के निवासी नहीं है वे मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व सम्बन्धित स्थानीय निकाय को छोड़ देंगे तथा ऐसे व्यक्ति जो जनपद के निवासी नहीं है वे मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व यानि दिनांक 02 मई के सायं 06 बजे तक जनपद को छोड़ देंगे।