पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा जनपद में नियुक्त समस्त विवेचकगण(क्षेत्राधिकारी, निरीक्षक एवं उप-निरीक्षक) को ई-साक्ष्य ऐप के प्रयोग, गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं इलेक्ट्रानिक साक्ष्य सहित अन्य महत्त्वपूर्ण साक्ष्यों के संकलन हेतु वितरित किया गया 312 अदद स्मार्ट फोन

रिपोर्ट विकास तिवारी

*दिनांकः16.01.2025*वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा जनपद में नियुक्त समस्त विवेचकगण(क्षेत्राधिकारी, निरीक्षक एवं उप-निरीक्षक) को ई-साक्ष्य ऐप के प्रयोग, गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं इलेक्ट्रानिक साक्ष्य सहित अन्य महत्त्वपूर्ण साक्ष्यों के संकलन हेतु वितरित किया गया 312 अदद स्मार्ट फोन —* आज दिनांक 16.01.2025 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “सोमेन बर्मा” द्वारा पुलिस लाइन सभागार कक्ष में देश में लागू 03 नये कानूनों(“भारतीय न्याय संहिता”, “भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता” और “भारतीय साक्ष्य अधिनियम”), अपराधियों को मा0न्यायालय में सजा दिलाने के उद्देश्य से गुणवत्तापूर्ण एवं प्रभावी विवेचना कराने तथा इलेक्ट्रानिक साक्ष्यों सहित अन्य महत्त्वपूर्ण साक्ष्यों के संकलन हेतु भारत सरकार एवं मा0मुख्यमंत्री उ0प्र0 श्री योगी आदित्यनाथ जी की पहल पर जनपद मीरजापुर में नियुक्त समस्त पुलिस क्षेत्राधिकारीगण, निरीक्षक व उप-निरीक्षक नागरिक पुलिस, जिनके द्वारा विवेचना सम्पादित की जा रही है उन्हे स्मार्ट मोबाईल फोन वितरित किया गया । इस दौरान मीरजापुर पुलिस के कुल 312 विवेचकों को सैमसंग A-16 स्मार्ट फोन वितरण किया गया । साथ ही साथ जनपद के विभिन्न 11 थानों को कार्य सरकार के कुशल सम्पादन हेतु हैवी ड्यूटी प्रिन्टर, एसएसडी, हार्ड ड्राइव तथा पेन ड्राइव भी पूर्व में वितरित किया गया है । फॉरेन्सिक टीम को वैज्ञानिक साक्ष्यों के संकलन हेतु वीडियो कैमरा, स्मार्टफोन, लैपटॉप, किटबैग भी प्रदान किया जा रहा है । इस दौरान वितरित किये गये स्मार्ट फोन का प्रयोग विवेचकगण द्वारा विवेचना में ई-साक्ष्य ऐप के प्रयोग में किया जायेगा । जिससे विवेचकगण को निम्नांकित सुविधाएं प्राप्त होंगी —*(a)* 01 जुलाई 2024 से देश में लागू तीनों नये कानूनों के उपरान्त घटनास्थल के निरीक्षण की वीडियोग्राफी कराया जाना अनिवार्य कर दिया गया है । ई-साक्ष्य ऐप के माध्यम से क्राइम सीन की वीडियोग्राफी की जा सकेगी ।*(b)* ई-साक्ष्य ऐप के माध्यम से पीड़ित का बयान भी रिकॉर्ड किया जायेगा तथा विवेचक इस ऐप के माध्यम से सीसीटीएनएस में क्राइम सीन की वीडियोग्राफी, पीड़ित/गवाह का बयान एवं घटनास्थल पर विवेचक द्वारा की गयी समस्त कार्यवाही आसानी से की जा सकेगी ।

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