23 नवम्बर को होने वाले मतगणना की सभी तैयारियां पूर्ण प्रातः 08 बजे से प्रारम्भ होगी मतगणना,

23 नवम्बर को होने वाले मतगणना की सभी तैयारियां पूर्ण प्रातः 08 बजे से प्रारम्भ होगी मतगणना,

रिपोर्ट विकास तिवारी

सुरक्षा का किया गया व्यापक प्रबन्ध, जनपद में धारा-163 लागू विभिन्न राजनीतिक दलो की बैठक कर मा0 प्रेक्षक व जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतगणना प्रक्रिया के बारे में दी गई जानकारीमीरजापुर 21 नवम्बर 2024- 397-मझवां विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उप निर्वाचन-2024 का मतगणना कार्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार दिनांक 23 नवम्बर 2024 दिन शनिवार को प्रातः 08 बजे से राजकीय पाॅलीटेक्निक में बनाए गए मतगणना कक्ष में की जाएगी। मतगणना कार्य एवं विभिन्न प्रत्याशियों के द्वारा बनाए जाने वाले मतगणना एजेंट अन्य प्रक्रिया की जानकारी आज राजकीय पाॅलीटेक्निक परिसर में विभिन्न राजनीतिक दलों/प्रत्याशियों के प्रतिनिधि/पदाधिकारी की बैठक कर मा0 सामान्य प्रेक्षक श्रवण कुमार जाटवथ व जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका निरंजन के द्वारा विस्तृत रूप से दी गई। इस दौरान बताया गया कि मतगणना प्रक्रिया प्रातः 08 बजे से प्रारम्भ होकर समाप्ति तक चलेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जनपद में शान्ति व्यवस्था को बनाए रखने हेतु धारा-163 लागू की गई है किसी के द्वारा किसी भी स्तर पर उल्लंघन करने व अनियमितता बरतने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। शान्तिपूर्ण व पारदर्शी ढंग से मतगणना कार्य सम्पन्न कराने के लिए कांउटिंग हाल के बाहर एवं मतगणना परिसर के आस पास भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात की जाएगी तथा पर्याप्त मात्रा में सी0सी0टी0वी0 कैमरा भी लगाए जाएंगे। मतगणना कक्ष में प्रत्येक टेबल पर प्र्रत्याशी एक-एक मतगणना एजेंट रख सकेंगे मतगणना परिसर पर पत्रकार बंधुओं के द्वारा समुचित कवरेज हेतु मीडिया सेंटर भी बनाया जाएगा। पाॅलीटेक्निक कालेज के बाहर के लोगो को काउंटिग की जानकारी के लिए पर्याप्त मात्रा में लाउडस्पीकर लगाए जाएगे प्रत्येक चक्र गणना समाप्ति के बाद उद्घोषणा कर अवगत कराया जाता रहेगा। किसी भी व्यक्ति को काउंटिंग हाल में बिना आई0डी0कार्ड/पास के प्रवेश की अनुमति नही होंगी। प्रत्याशी अपना मतगणना एजेंट बनाने हेतु आवेदन प्रत्येक दशा में उप जिला निर्वाचन अधिकारी को देकर मतगणना के एक दिन पूर्व तक बनवा सकता है किसी भी अपराधिक छवि वाले व्यक्ति को एजेंट बनाने की स्वीकृति नही दी जाएगी। मतगणना समाप्ति के बाद विजयी प्रत्याशी के द्वारा धारा-163 का ध्यान रखते हुए किसी भी प्रकार विजयी जुलूस नही निकाला जाएगा। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी देवेन्द्र प्रताप सिंह, अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 शिव प्रताप शुक्ल, उप जिला मजिस्ट्रेट सदर गुलाब चन्द्र, नगर मजिस्ट्रेट लाल बहादुर सिंह के अलावा भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि ज्ञान प्रकाश दूबे व रवि शंकर पाण्डेय, समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि चन्द्रमा प्रसाद, बहुजन समाज पार्टी के प्रतिनिधि गुड्डूराम चमार तथा निर्दलीय प्रत्याशी के अनिल कुमार बिन्द उपस्थित रहें।

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