ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत चोरी करने के अभियोग से सम्बन्धित आरोपी को करायी गई ₹ 1000/- के अर्थदण्ड की सजा —

रिपोर्ट विकास तिवारी

*“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत चोरी करने के अभियोग से सम्बन्धित आरोपी को करायी गई ₹ 1000/- के अर्थदण्ड की सजा *

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी “पीयूष मोर्डिया” के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर “आर.पी.सिंह” के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “अभिनन्दन” द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट,हत्या,डकैती,धर्म परिवर्तन,गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है ।

उक्त अभियान के क्रम में थाना को0देहात पर चोरी करने से सम्बन्धित पंजीकृत अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही कराई गई । अभियोजन अधिकारी-एपीओ अम्बरीश पाण्डेय व अनन्या वर्मा, विवेचक उपनिरीक्षक तुलसीराम, कोर्ट मुहर्रिर-महिला आरक्षी सुनीता व आरक्षी अजय यादव तथा पैरोकार- आरक्षी कमालुद्दीन द्वारा प्रभावी पैरवी की गई । जिसके परिणाम स्वरूप मा0न्यायालय सिविल जज(सी0डि0)/एफटीसी, मीरजापुर-अंजुम सैफी द्वारा थाना को0देहात पर पंजीकृत मु0अ0सं0-223/1987 धारा 379,504,506 भादवि से सम्बंधित अभियुक्त सेवक पुत्र प्यारे धरिकार निवासी मझवानी थाना को0देहात जनपद मीरजापुर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर ₹ 1000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 05 दिवस के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी ।

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