कुलपति प्रो बिहारी लाल शर्मा को शासन ने उत्तर प्रदेश जगद्गुरू रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय, चित्रकूट के “समान्य परिषद” के सदस्य नामित किया—
रोहित सेठ वाराणसी
जगद्गुरू रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2023 की धारा-17 “विश्वविद्यालय की एक सामान्य परिषद” की उपधारा (छः) राज्य सरकार द्वारा सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय ,वाराणसी के कुलपति प्रो बिहारी लाल शर्मा को सदस्य नामित किया गया है।
आज इस आशय का पत्र विश्वविद्यालय को प्राप्त हुआ है जिसमें जगद्गुरू रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2023 की धारा-17 “विश्वविद्यालय की एक सामान्य परिषद होगी” की उपधारा (छः) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट उत्तर प्रदेश के इस विश्वविद्यालय के कुलपति एवं उपधारा (सात) चार प्रतिष्ठित व्यक्ति, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया है, जिसमें वर्णित प्राविधानों के आलोक में विश्वविद्यालय की सामान्य परिषद में निम्नलिखित विश्वविद्यालय के कुलपति एवं व्यक्तियों को सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किया गया है।
उत्तर प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण सुभाष चन्द्र शर्मा के पत्र के आलोक में बताया गया है कि अधिनियम की धारा जिसके अन्तर्गत नामनिर्दिष्ट किया जा रहा है।
धारा-17 (छः) “राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट उत्तर प्रदेश के किसी विश्वविद्यालय का कुलपति” के लिए प्रो0 बिहारी लाल शर्मा, कुलपति संपूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी तथा
धारा-17 (सात) “चार ‘प्रतिष्ठित व्यक्ति, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा” इसके लिए क्रमशः प्रो० डॉ० ऋतुराज, अखिलेन्द्र कुमार, डॉ चन्द्र प्रकाश, गोपाल कृष्ण अग्रवाल को सदस्य नामित किया गया है। अधिनियम की धारा 18- के अनुसार समान्य परिषद के सभी सदस्यों का कार्यकाल दो वर्षों होगी।